मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने दहेज उत्पीड़न के दो मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपितों को दोषी पाया है तथा अर्थ दंड की राशि सुनाया है. जहां प्रथम मामले की सुनवाई सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीता रानी के न्यायालय में लंबित वाद में न्यायालय ने आरोपित हरसिद्धि थाना के मठलोहियार निवासी पति मोख्तार प्रसाद, ससुर ब्रह्मदेव प्रसाद, फुलझरी देवी साह एवं देहवर जमादार प्रसाद को तीन-तीन वर्षो की सजा सहित दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
मोख्तार की पत्नी प्रभावती देवी ने अपने ससुराल वालों पर 1997 से 2002 के बीच गैस एवं टीवी मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज नहीं देने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया. वहीं, दूसरा मामला सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके मिश्र के न्यायालय में सुनवाई की गयी. इसके आरोपित चकिया थाना के शेखी चकिया निवासी शेख आयाज, पति अब्दुल हई, ससुर एवं सास सकीना खातून पर शबनम प्रवीण ने पांच लाख रुपये दहेज मांगने का आरोप लगायी. मामले की सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय में आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्षो की सजा सहित दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.