10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सरकारी जमीन पर बने मकानों पर भी लगेगा संपत्ति कर

मुजफ्फरपुर: शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने मकानों से भी नगर निगम संपत्ति कर वसूल करेगा. बिहार संपत्ति कर के नये गजट के तहत इस मामले में अधिसूचना जारी की गयी है. इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नगर निगम प्रशासन को पत्र भेजा गया है. सरकारी जमीन पर […]

मुजफ्फरपुर: शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने मकानों से भी नगर निगम संपत्ति कर वसूल करेगा. बिहार संपत्ति कर के नये गजट के तहत इस मामले में अधिसूचना जारी की गयी है. इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नगर निगम प्रशासन को पत्र भेजा गया है.

सरकारी जमीन पर गलत ढंग से बने मकानों से टैक्स वसूल करने के निर्देश को लेकर निगम प्रशासन असमंजस की स्थिति में है. गलत ढंग से बने मकानों के रसीद काटने को लेकर ऊहापोह बनी हुई है.

दूसरी ओर निगम प्रशासन के अनुसार सरकार के निर्देश के तहत सरकारी जमीनों पर बने ऐसे भवनों से टैक्स वसूली की जायेगी. उनका होल्डिंग रसीद भी कटेगा, लेकिन, होल्डिंग रसीद पर इस बात का जिक्र रहेगा कि यह रसीद संपत्ति के स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नगर निगम के होल्डिंग रसीद का कोई गलत उपयोग नहीं कर सके. सरकार की ओर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है. बताया गया है कि निकाय क्षेत्रों में भवन निर्माण कहीं भी हो, उससे संपत्ति कर वसूल करना है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें