वाराणसी : आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज प्राथमिकी दर्ज की गई.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि राय के खिलाफ सिगरा पुलिस चौकी में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 एवं 130 और चुनाव आचार संहिता से जुडी भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (एच) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
निर्वाचन आयोग द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने के कुछ ही समय बाद राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई. आयोग ने विशेष चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद ये निर्देश जारी किए थे..
विशेष चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार ने कहा, ‘‘हमने मतदान केंद्र से सीसीटीवी फुटेज मंगाया है और इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.’’ कुमार ने साथ ही कहा कि मतदान केंद्र पर चुनाव चिह्न का प्रदर्शन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 का उल्लंघन है और मामले की जांच के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी. स्थानीय प्रशासन से भी मामले की रिपोर्ट मांगी गयी है.
आज सुबह राय जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान के लिए आए, तो उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह ‘हाथ’ का बैज अपने कुर्ते पर लगा रखा था. हालांकि उन्होंने यह कहकर अपना बचाव किया कि एक उम्मीदवार होने के नाते चिन्ह लगाने का उन्हें अधिकार है. राय ने यह दावा भी किया कि उनके इस कार्य की तुलना प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि मोदी ने कमल का चिन्ह गांधी नगर में वोट डालने के बाद दिखाया था. 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार ने गुजरात के गांधीनगर में मतदान करने के बाद अपनी खुद की तस्वीर लेते हुए पार्टी का चिन्ह दिखाकर और भाषण देकर मुसीबत मोल ले ली थी.
मोदी भी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड रहे हैं. इसी सीट से चुनाव लड रहे आप के अरविंद केजरीवाल ने भी राय द्वारा ‘हाथ’ का बैज लगाकर मतदान केंद्र पर जाने को अनुचित करार देते हुए इस पर आपत्ति जताई है. भाजपा नेताओं ने भी इसपर आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग से राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.