मोतिहारीः जिले की सभी शराब दुकान चुनाव तिथि के 48 घंटा पहले से बंद कर देना हैं. आदेश का उल्लंघन करन वाले अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई होगी.
जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीधर सी ने कहा है कि मतदान के 48 घंटा पहले से मतदान समाप्ति तक शराब बिक्री, विनिर्माण, पेशी, सेवन, परिवहन एवं वितरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.
साथ ही मतगणना की तिथि 16 मई को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं. सात मई को होने वाले शिवहर लोक सभा चुनाव को लेकर मधुबन, ढाका व चिरैया मे पांच के दोपहर चार बजे से सात मई को चार बजे शाम तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, 12 मई को पूर्वी चंपारण लोक सभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा व मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी शराब दुकान 10 को दोपहर छह बजे से 12 मई को शाम छह बजे तक बंद रहेगा.