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फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लाइक करने पर तीन साल की हो सकती है सजा

-ईल पोस्ट को लाइक व शेयर करने पर तीन साल की सजा के साथ जुर्माना भी ।। सेंट्रल डेस्क।। अगर आपको सोशल मीडिया फेसबुक पर दूसरों के स्टेटस या पोस्ट को शेयर या लाइक करने का शौक है, तो चुनावी माहौल में अब सावधान रहें. किसी का मजाक बनानेवाला पोस्ट या स्टेटस शेयर करना भारी […]

-ईल पोस्ट को लाइक व शेयर करने पर तीन साल की सजा के साथ जुर्माना भी

।। सेंट्रल डेस्क।।

अगर आपको सोशल मीडिया फेसबुक पर दूसरों के स्टेटस या पोस्ट को शेयर या लाइक करने का शौक है, तो चुनावी माहौल में अब सावधान रहें. किसी का मजाक बनानेवाला पोस्ट या स्टेटस शेयर करना भारी पड़ सकता है. आप कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं. पिछले दिनों कांग्रेस के एक लोकसभा उम्मीदवार ने ऐसी अपमानजनक पोस्ट्स के खिलाफ शिकायत की. अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली के सुरेश ने आरोप लगाया था कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली और बिगाड़ी हुई तसवीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसे पोस्ट डालनेवालों को ही नहीं, बल्कि शेयर करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी.

पहले सोचें-समङों, फिर करें लाइक : दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले 24 साल के मोहित शर्मा की आदत फेसबुक पर दोस्तों के पोस्ट और स्टेटस को देखे बिना ही लाइक करने की आदत है. इस तरह की खबर सुनने के बाद उनके होश उड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि वह यही जानते हैं कि गलत मैटर पोस्ट करनेवालों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी. अब यह बताया जा रहा है कि लाइक और शेयर करनेवाले भी कानूनी शिकंजे में फंसेंगे. अब वे फेसबुक के पोस्ट को सोच-समझ कर लाइक करते हैं. आइटी प्रोफेशनल मीनाक्षी राव बताती हैं कि उनके ऑफिस के कुछ लोग रचनात्मकता दिखाने में नेताओं के फनी कार्टून तैयार करते हैं. पहले तो वह भी उनके पोस्ट को शेयर करती थीं, मगर अब वह संभल गयी हैं.

यानी खत्म हो जायेगा फन : इस तरह की खबर आने के बाद से ही दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे कोने के लोगों ने भी झंझट में फंसने की वजह से फनी फोटोज और स्टेटस को शेयर करना बंद कर दिया है. कुछ लोग इससे अपसेट भी हैं. पत्रकारिता का छात्र विकास यादव कहते हैं कि नेता बनने का मतलब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना है. उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा, तो सोशल साइट से फन खत्म हो जायेगा.

क्या है कानूनी पहलू : साइबर कानून के तहत बिना सोचे-समङो पोस्ट को लाइक और शेयर कर उसे फैलाने के जुर्म में तीन साल की सजा का प्रावधान है. साइबर विशेषज्ञ व सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल का कहना है कि किसी की आपत्तिजनक पोस्ट पर उसके प्रकाशक के साथ शेयर और लाइक करनेवाला भी दोषी माना जायेगा. आइटी एक्ट की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. वहीं, अश्लील पोस्ट पर आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख रु पये का जुर्माना का प्रावधान है.

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