पटना: मौर्यालोक शॉपिंग कॉम्पलेक्स में लगातार छज्ज गिरने की घटना हो रही है. शॉपिंग कॉम्पलेक्स के मेंटेनेंस कार्य को लेकर शॉपकीपर कल्याण एसोसिएशन ने हाइकोर्ट में रिट दायर किया, जो स्वत: जनहित याचिका में तब्दील हो गयी. गुरुवार को न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ में मौर्यालोक मामले पर सुनवाई की गयी.
कोर्ट ने नगर निगम व नगर आवास विकास विभाग को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक मौर्यालोक के मेंटेनेंस पर क्या कार्रवाई की गयी है. इसके जवाब में नगर आवास विकास विभाग ने कहा कि 3.96 करोड़ रुपये नगर निगम को उपलब्ध करा दिया गया है. नगर निगम मौर्यालोक शॉपिंग कॉम्लेक्स की मरम्मत बुडको से करायेगा. बुडको 15 अप्रैल से मरम्मत कार्य शुरू कर देगा. कोर्ट ने नगर आवास विकास विभाग के जवाब पर संतोष जताते हुए कहा कि मेंटेनेंस कार्य की निगरानी कोर्ट की टीम करेगी.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मौर्यालोक परिसर में अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिससे ट्रैफिक समस्या बन जाती है. इसको लेकर अवैध वेंडर को परिसर से बाहर करें. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को की जायेगी. कोर्ट के फैसला आने के बाद मौर्यालोक शॉपकीपर कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार डब्लू ने कोर्ट को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन मेंटेनेंस चार्ज लेने के बाद वर्षो से मेंटेनेंस नहीं कर रहा था, जिससे परिसर की स्थिति जजर्र हो गयी थी. कोर्ट की निगरानी में मेंटेनेंस होगा, जो संतोषजनक फैसला है.