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फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में सुनवाई कल तक स्थगित

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार मामले में सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी ताकि बचाव पक्ष नई धारा के तहत तीन दोषियों के खिलाफ आरोप तय करवाने के अभियोजन पक्ष के कदम के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके. इस नई धारा के तहत अपराध की […]

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार मामले में सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी ताकि बचाव पक्ष नई धारा के तहत तीन दोषियों के खिलाफ आरोप तय करवाने के अभियोजन पक्ष के कदम के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके. इस नई धारा के तहत अपराध की पुनरावृत्ति के लिए मौत की सजा का प्रावधान है.

बचाव पक्ष ने आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत तीन दोषियों के खिलाफ नए आरोप तय करने को चुनौती दी है. ये तीनों शक्ति मिल परिसर में सामूहिक बलात्कार के एक अन्य मामले में दोषी पाए गए हैं. शक्ति मिल परिसर में ही पिछले साल फोटो पत्रकार के साथ भी सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी.कठोर धारा को दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद बलात्कार के खिलाफ कानूनों को कठोर बनाने की केंद्र की कवायद के बाद जोडा गया था.

बचाव पक्ष के वकील प्रकाश सलसिंगिकर ने प्रमुख सत्र न्यायाधीश शालिनी फनसाल्कर जोशी के समक्ष कहा, ‘‘यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है. हम माननीय अदालत से मामले की सुनवाई कल तक स्थगित करने का अनुरोध करते हैं.’’हालांकि, विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि मामले की सुनवाई सिर्फ इसलिए स्थगित नहीं की जानी चाहिए ताकि बचाव पक्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके.

सालसिंगिकर ने आज उच्च न्यायालय में जाने के पीछे तकनीकी कठिनाई का हवाला दिया। न्यायाधीश ने सुनवाई स्थगित कर दी लेकिन बचाव पक्ष से मौखिक शपथ पत्र लिया कि बचाव पक्ष कल मामले में आगे बढेगा। कासिम बंगाली, विजय जाधव और सलीम अंसारी को 18 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर से सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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