17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्यारोपी को सात वर्ष की सजा

सुपौल : व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश तदर्थ द्वितीय ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी अनुसार 13 जून 2012 को त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मजरूआ गांव की कविता कुमारी के नौ वर्षीय पुत्र सोनू कुमार द्वारा […]

सुपौल : व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश तदर्थ द्वितीय ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी अनुसार 13 जून 2012 को त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मजरूआ गांव की कविता कुमारी के नौ वर्षीय पुत्र सोनू कुमार द्वारा अभियुक्त के पिता कपिलेश्वर यादव की मोटरसाइकिल को छूने को लेकर हुई कहासुनी के बाद अभियुक्त द्वारा लाठी से कविता के माथे पर प्रहार किया गया. अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी.

घटना की प्राथमिकी मृतका के पति रूपेश कुमार के द्वारा त्रिवेणीगंज थाना में दर्ज करायी गयी थी. सत्र वाद में चश्मदीद गवाह नौ वर्षीय सोनू कुमार के साथ 10 अन्य गवाहों की गवाही के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तदर्थ द्वितीय सुनील कुमार चौधरी ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पिंटू यादव को दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इस वाद में अपर लोक अभियोजक श्रीमती सारंग कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से विनोदकांत झा, सजल किशोर प्रसाद व संतोष श्रीवास्तव ने बहस में भाग लिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें