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लालू पर फैसला अदालत पर छोड़ दें

-सॉलिसिटर जनरल ने दी सीबीआइ को सलाह नयी दिल्लीः एक वरिष्ठ कानूनी अधिकारी ने सीबीआइ को आगाह किया कि अभियोजकों को नहीं बल्कि अदालतों को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ मामले वापस लेने का फैसला करना चाहिए. सूत्रों के अनुसार सॉलिसिटर जनरल मोहन पारासरन ने सीबीआइ को यह सलाह दी है. सीबीआइ प्रमुख रंजीत […]

-सॉलिसिटर जनरल ने दी सीबीआइ को सलाह

नयी दिल्लीः एक वरिष्ठ कानूनी अधिकारी ने सीबीआइ को आगाह किया कि अभियोजकों को नहीं बल्कि अदालतों को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ मामले वापस लेने का फैसला करना चाहिए.

सूत्रों के अनुसार सॉलिसिटर जनरल मोहन पारासरन ने सीबीआइ को यह सलाह दी है. सीबीआइ प्रमुख रंजीत सिन्हा ने इस मामले में उनके तथा अभियोजन निदेशक ओ पी वर्मा के बीच मतभेद होने के बाद सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी थी. पारासरन की सीबीआइ को भेजी ‘‘संक्षिप्त’’ टिप्पणी काफी महत्व रखती है क्योंकि इसके निदेशक ने पिछले हफ्ते लालू के खिलाफ तीन लंबित मामलों में आरोप हटाने की वकालत की थी.

ये मामले चारा घोटालों से जुड़े हैं और इसी घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद नेता को सजा सुनायी जा चुकी है. लालू के खिलाफ आरोप खारिज किये जाने के मामले में सिन्हा का अभियोजन निदेशक तथा सीबीआइ पटना जोन के प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद है.

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