औरंगाबाद कार्यालय : नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त शपथ पत्र में किसी कॉलम को खाली छोड़ना उम्मीदवारों पर भारी पड़ सकता है. मंगलवार को पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त शपथ पत्र में किसी कॉलम को छोड़े जाने की सूचना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रत्याशी को दी जायेगी. उसके बाद भी सुधार न होने पर नामांकन पत्र रद किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि इस चुनाव में शपथ पत्र प्रपत्र-26 में ही भरा जायेगा. अगर इसका एक भी कॉलम खाली रहा तो उम्मीदवार को नोटिस भेजी जायेगी. इसके बावजूद भी उनके द्वारा कॉलम भरा नहीं गया तो उनका नामांकन पत्र रद की जा सकती है.
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तीन वाहन तक ही उपयोग कर सकेंगे. इससे संबंधित जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी तीन गाड़ी ही ले सकते है. नामांकन के समय जुलूस, पार्टी का झंडा, पताका पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने ने यह भी बताया कि नामांकन में प्रात्याशियों के साथ रहे वाहनों को 200 गज पहले ही रोक दिया जायेगा.
मतदाता सहायता केंद्र खुला
समाहरणालय में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सहायता केंद्र खोला गया है. यहां टॉल फ्री नंबर की सुविधा है. 18003456342 पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति यह जानकारी ले सकेंगे कि उनका मतदान केंद्र कहां है. यानी मतदान से सभी जानकारियां इस नंबर पर 24 घंटे उपलब्ध होंगे.