नयी दिल्ली:सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई तक जेल में रहने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा हम आपकी जमानत पर तभी विचार करेंगे जब आप धन के भुगतान के बारे में कुछ प्रस्ताव लायेंगे. उच्चतम न्यायालय का सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायालय ने राय से कहा चाभी आपके हाथ में है.
सुब्रत राय की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई अधूरी रह.हालांकि सुब्रत रॉय के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. निवेशकों को पैसा वापस लौैटाने के लिए कोर्ट में पेश की गयी सहारा की योजना पर कोर्ट ने असंतुष्टी जतायी.सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को आदेश दिया है कि निवेशकों की सूची और धनराशी सेबी को उपलब्ध कराये सेबी निवेशकों को पैसे वापस कर देगी.
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस खेहड़ की पीठ ने सात मार्च को राय से कहा था कि निवेशकों का 20 हजार करोड़ रुपये जमा कराने के बारे में सम्मानजनक प्रस्ताव पेश किया जाये. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख दी है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.