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दहेज हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद

हाजीपुर. दहेज में बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता को जला कर मारने के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. महुआ थाना क्षेत्र के बेझा गांव में वर्ष 2010 के 21 दिसंबर को संजय झा की पत्नी सोनम की जला कर हत्या कर देने के मामले में सुनवाई के बाद […]

हाजीपुर. दहेज में बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता को जला कर मारने के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. महुआ थाना क्षेत्र के बेझा गांव में वर्ष 2010 के 21 दिसंबर को संजय झा की पत्नी सोनम की जला कर हत्या कर देने के मामले में सुनवाई के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति संजय झा, सास सुधा देवी और ससुर दिनेश झा को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया. मृतका के पिता समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटेारी थाने के शाहपुर बरांट गांव निवासी रणजीत झा के बयान पर महुआ थाना कांड संख्या 242/10 दर्ज किया गया था. बयान में कहा गया था कि शादी के बाद से ही बाइक की मांग को लेकर सोनम को प्रताड़ित किया जा रहा था. पुलिस ने घर से जली हुई लकड़िया और हड्डियों के टुकड़े बरामद किये थे. वाद के विचारण में न्यायालय में पति, सास, ससुर को दोषी पाया था.

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