मौजूदा बैंक से प्री-पेमेंट पेनाल्टी वसूलने की धमकी से मिलेगा छुटकारा
भागलपुर : अगर आप लोन धारक हैं, तो अब बगैर अपने बैंक (मौजूदा) को जानकारी दिये अपने लोन को एसबीआइ में ट्रांसफर करा सकते हैं. साथ ही कागजात के लिए भी पुराने बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. ट्रांसफर की पूरी कार्रवाई एसबीआइ अपने स्तर से करेगी. ट्रांसफर के बाद लोन पर लगनेवाली ब्याज दर कम होगी, क्योंकि अन्य बैंकों की तुलना में एसबीआइ का लोन पर ब्याज दर कम है. आरबीआइ के गाइड लाइन से यह सब कुछ संभव होने लगा है.
उल्लेखनीय है कि होम लोन ट्रांसफर कराने के लिए अब तक मौजूदा बैंक को आवेदन देना पड़ता था. इसके बाद एनओसी और बकाया का स्टेटमेंट जारी किया जाता था. साथ ही लोन के लिए जमा दस्तावेज के साथ-साथ बकाया लोन की जानकारी होती थी. लोन को ट्रांसफर कराने के दौरान पुराना बैंक रोकने की कोशिश करता था.