धनबाद: एक अप्रैल से होल्डिंग शुल्क बढ़ेगा. होटल, क्लब, धर्मशाला, विवाह भवन, लॉज, हॉस्टल आदि का व्यावसायिक शुल्क तीन गुणा तक बढ़ायी गयी है. संबंधित संस्थान के संचालक तीन माह के अंदर कर का निर्धारण नहीं कराते हैं तो उन पर दो से पांच हजार तक जुर्माना लगेगा. अगर 30 जून के पहले कर का भुगतान करते हैं तो उन्हें 5} रियायत मिलेगी. खाली भूमि पर भी कर देय होगा.
गैर कृषि उपयोग में लायी जानेवाली सभी खाली भूमि पर कर लगाया गया है. प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क व अन्य के लिए अलग-अलग कर निर्धारित है. किसी भी सड़क के पास की भूमि पर 1000 रुपया प्रति एकड़ दर से शुल्क लिया जायेगा. मलिन बस्ती में अवस्थित 250 वर्ग फीट से कम की झोंपड़ी व कच्ची आवासीय इकाई को कर से मुक्त रखा गया है.
इन संस्थानों से लिया जायेगा नया कर : होटल, बार, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम, विवाह स्थल, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, औषधालय, वाणिज्यिक कार्यालय, नर्सिग होम, वित्तीय संस्थान, बीमा कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल, उद्योग, गोदाम, वेयर हाउस, कोचिंग, छात्रवास आदि.