10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

विहिप नेता बाबू बजरंगी को 15 दिन की अस्थायी जमानत

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज विश्व हिन्दू परिषद के नेता बाबू बजरंगी को 15 दिन की अस्थायी जमानत दे दी. बाबू बजरंगी को एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 में हुए नरोडा पाटिया दंगा नरसंहार मामले में दोषी ठहराया था जिसमें 96 लोग मारे गए थे. बजरंगी ने आज अपने 80 वर्षीय पिता […]

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज विश्व हिन्दू परिषद के नेता बाबू बजरंगी को 15 दिन की अस्थायी जमानत दे दी. बाबू बजरंगी को एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 में हुए नरोडा पाटिया दंगा नरसंहार मामले में दोषी ठहराया था जिसमें 96 लोग मारे गए थे. बजरंगी ने आज अपने 80 वर्षीय पिता के निधन के बाद अपने पुत्र के माध्यम से एक पखवाड़े के लिए तत्काल अस्थायी जमानत मांगी थी ताकि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार और अन्य रस्में पूरी कर सकें.

न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति जेड के सैयद की पीठ ने उन्हें 6 मार्च तक 25,000 रुपये के मुचलके पर अस्थायी जमानत दे दी. उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें भी रखीं जिनके तहत बजरंगी राज्य से बाहर नहीं जाएंगे. अगस्त 2012 को विशेष सुनवाई अदालत ने पूर्व मंत्री माया कोदनानी, बजरंगी और 29 अन्य को नरोडा पाटिया दंगा मामले के सिलसिले में दोषी ठहराया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें