चाईबासा : पुत्र की हत्या के आरोपी पिता सिनू सामड को जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय शंकर शुल्क की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.
मुनिक सामड ने टोकलो थाने में 13.6.2009 को दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि घटना वाली रात उसके घर पर मुर्गी का मांस बना था. पिता सिनु व पुत्र रोबिन साथ में बैठकर खाना खा रहे थे. इस दौरान नशे में होने के कारण सिनु ने और मांस की मांग की थी. मुनिक को मांस लाने में देर होने पर गुस्से में आकर सिनू ने टांगी लेकर उसे मारने को दौड़ाया था. बीच-बचाव में रोविन के आने पर सिनू ने अपने पुत्र पर ही टांगी चला दी थी. गले में गहरा वार लगने के कारण उसकी मौत हो गयी थी.