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सेवा कर चोरी में फंसे 112 व्यवसायी

मुजफ्फरपुर: जिले के 112 व्यवसायियों ने केंद्रीय उत्पाद व सेवा कर विभाग को लाखों की चपत लगायी है. इन व्यवसायियों ने पिछले वर्ष की आय का गलत लेखा जोखा प्रस्तुत कर सेवा कर विभाग का लाखों हजम कर लिया. विभाग ने जब इसकी छानबीन की तो इनकी ओर से दिये गये रिटर्न गलत पाये गये. […]

मुजफ्फरपुर: जिले के 112 व्यवसायियों ने केंद्रीय उत्पाद व सेवा कर विभाग को लाखों की चपत लगायी है. इन व्यवसायियों ने पिछले वर्ष की आय का गलत लेखा जोखा प्रस्तुत कर सेवा कर विभाग का लाखों हजम कर लिया. विभाग ने जब इसकी छानबीन की तो इनकी ओर से दिये गये रिटर्न गलत पाये गये.

विभाग ने सभी व्यवसायियों का इनकम टैक्स के रिटर्न के आधार पर मिलान किया. जिसमें वार्षिक आय में काफी अंतर दिखा. लाखों की टैक्स चोरी का मामला मिलने के बाद केंद्रीय उत्पाद व सेवा कर विभाग ने इन व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले इन व्यवसायियों को इसका जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है. उसके बाद उन व्यवसायियों से 12.36 फीसदी टैक्स की राशि दोगुनी पेनाल्टी व 18.6 फीसदी ब्याज के साथ वसूली जायेगी. जानकारी हो कि प्रमंडलीय कार्यालय की ओर से पहले ही मुजफ्फरपुर को रेड जोन में रखा गया था.

टैक्स में गड़बड़ी मिलने के बाद विभाग की ओर से जांच अभियान तेज कर दिया गया है. टैक्स वसूली के लिए बना सेल अब आय का सही आकलन के लिए इनकम टैक्स में दाखिल व्यवसायियों को रिटर्न खंगाल रही है. सूत्रों की मानें तो जल्द ही जिले के कई बड़े कारोबारियों को नोटिस भेजा जायेगा.

रिटर्न में गलत आंकड़े
केंद्रीय उत्पाद व सेवा कर विभाग में गलत रिटर्न दाखिल करने में कई टड्रों के व्यवसायी शामिल हैं. खासकर विभाग के अनुच्छेद 194 सी के तहत आने वाले बिल्डर, रियल स्टेट, विज्ञापन एजेंसी, ट्रांसपोर्ट व गुड्स कैरियर, नौकरी देने वाली एजेंसी सहित कई ट्रेड के व्यवसायियों ने आय का सही लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं है. इनकम टैक्स व केंद्रीय उत्पाद व सेवा कर विभाग में दाखिल किये गये रिटर्न में इन्होंने काफी अंतर दिखाया है.

नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर विभाग दंडात्मक कार्रवाई करेगा. ऐसे व्यवसायियों से पेनाल्टी व ब्याज के साथ कर वसूली की जायेगी. हमलोगों की कोशिश है कि जिन लोगों के पास बकाया है, वे विभाग के साथ सहयोगात्मक रवैया रखे. सेवा कर के दायरे में आने वाले कर का भुगतान करें. हमलोगों को दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़े.

– संतोष कुमार, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, मुजफ्फरपुर डिवीजन

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