समस्तीपुरः समस्तीपुर न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम सिंह ने मालिक राय की हत्या से संबंधित सत्रवाद संख्या 258/08 की सुनवाई शुक्रवार को की. इसमें विभूतिपुर थाना के चौरा रामचंद्रपुर गांव के 8 हत्यारोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई. साथ ही सभी को दस दस हजार अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गयी है.
सजा पाने वालों में मोहन राय, मदन राय, लाल बाबू राय, पिंटू राय, ननीपत राय, बाबन राय, सुधिया देवी व मनचलिया देवी शामिल हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक चंदेश्वर राय ने विभूतिपुर थाने में कांड संख्या 135/2007 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 9 अगस्त 2007 को बैगन रोपने के विवाद में सभी आरोपियों ने मालिक राय पर घातक हथियारों से हमला कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान श्री राय की मौत हो गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से गौरी मिश्र, बचाव पक्ष की ओर से परमेश्वर प्रसाद सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा.