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‘नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक जनवरी की समय सीमा हटाएं’

नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने किशोरों के 18 वर्ष पूरा करते ही मतदाता के रुप में पंजीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत सरकार से कहा है कि इसके लिए एक जनवरी की समय सीमा हटा दी जाए क्योंकि इससे कई युवक चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित हो जाते हैं. चुनाव आयोग के […]

नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने किशोरों के 18 वर्ष पूरा करते ही मतदाता के रुप में पंजीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत सरकार से कहा है कि इसके लिए एक जनवरी की समय सीमा हटा दी जाए क्योंकि इससे कई युवक चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित हो जाते हैं. चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक किसी वर्ष में होने वाले चुनाव में जिस व्यक्ति की उम्र उस वर्ष 18 वर्ष हो जाती है वहीं वोट डालने के लिए मतदाता सूची में योग्य होता है.

चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर कोई व्यक्ति दो जनवरी को 18 वर्ष का होता है तो उसका पंजीकरण नहीं हो सकता. इसलिए अगर कोई व्यक्ति एक जनवरी के बाद 18 वर्ष का होता है तो उसे पंजीकरण के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना होगा. अगर इसके बाद चुनाव होता है तो उसे लंबा इंतजार करना होगा.’’ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मानना है कि युवा व्यक्ति जिस दिन 18 वर्ष का होता है उसी दिन उसका पंजीकरण होना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आयोग ने कानून मंत्रलय से अनुशंसा की है कि नियमों में बदलाव करें. हम मामले पर गौर कर रहे हैं.’’ कानून मंत्रलय चुनाव आयोग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है.

चुनाव आयोग के डीजी अक्षय राउत ने कहा कि संबंधित नियमों में बदलाव कर समय सीमा को खत्म किया जा सकता है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव की जरुरत नहीं है जो जटिल प्रक्रिया है. पूर्व चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने कहा कि यह अच्छा कदम है क्योंकि इससे नए मतदाताओं के पंजीकरण में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी. हाल में 18..19 वर्ष उम्र वर्ग में 1 . 27 करोड़ नए मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है.

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