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भाई और भतीजे पर जानलेवा हमले के आरोपी को उम्रकैद

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने अपने भाई और भतीजे को जान से मारने की नीयत से हमला करने के जुर्म में आज एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जालंधरी सराय के एक ही मकान में रहने वाले सगे भाइयों अनिल […]

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने अपने भाई और भतीजे को जान से मारने की नीयत से हमला करने के जुर्म में आज एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जालंधरी सराय के एक ही मकान में रहने वाले सगे भाइयों अनिल और अशोक के बीच पिछले साल 30 अप्रैल को बच्चों के झगड़े को लेकर विवाद हो गया था. उन्होंने बताया कि झगड़े के दौरान अशोक ने अनिल और उसके बेटे वैभव को तमंचे से गोली मार दी जिससे दोनों गम्भीर रुप से घायल हो गये थे.

अपर जिला जज (षष्ठम) एस. एन. त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अशोक को अपने भाई तथा भतीजे पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी.

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