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केजरीवाल के धरने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के तबादले के लिये मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती के आन्दोलन और सड़क पर संघर्ष का रास्ता अपनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता मनोहर लाल […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के तबादले के लिये मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती के आन्दोलन और सड़क पर संघर्ष का रास्ता अपनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई करने का निश्चय किया है. शर्मा ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिये प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख किया था. याचिका में केजरीवाल और भारती की गिरफ्तारी की मांग की गयी है.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि वे सांविधानिक पदों पर आसीन होने के बावजूद कानून का उल्लंघन करके आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि वे दूसरी सांविधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर आन्दोलन नहीं कर सकते हैं.

शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल चार विदेशी महिलाओं द्वारा दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में जांच और कानूनी कार्यवाही से अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि 15-16 जनवरी की रात में कुछ लोगों ने इन महिलाओं के घर में घुसकर उन पर हमला किया था.

दिल्ली की एक अदालत ने नाइजीरिया और यूगांडा की चार महिलाओं की याचिका पर इस घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. इस बीच, केजरीवाल, भारती और उनके समर्थक रेल भवन के बाहर कल से डेरा डाले हुये हैं. इनकी मांग है कि कानून मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मालवीय नगर में कथित रुप से नशीले पदार्थों और वेश्यावृत्ति के धंधे का पर्दाफाश करने के लिये वहां छापा मारने से इंकार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये.केजरीवाल की मांग है कि मंत्री के आदेश पर कार्रवाई करने से इंकार करने वाले चार अधिकारियों को निलंबित किया जाये.

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