बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 में दो सगे भाईयों की हत्या के मामले में आज सात अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
न्यायाधीश गंगा शरण त्रिपाठी ने स्वर्ण व्यापारी कुंदन सोनी और उनके भाई चंदन सोनी की हत्या के आरोपी राजेन्द्र पोद्दार, महेन्द्र पोद्दार, अरविंद पोद्दार, कारी उर्फ किशोर, छोटिया सहनी, रविन्द्र प्रसाद उर्फ ललवा और रवि रोशन उर्फ रेडडू को आज उम्रकैद तथा 20.20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. कुंदनी सोनी और चंदन सोनी की हत्या एक जून 2009 को उस समय गोली मारकर घर के नजदीक ही कर दी गयी थी जब दोनों भाई अपनी दुकान बंद कर अपने आवास लौट रहे थे.
इस मामले में नगर थाना पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया था जिसमें से 14 लोगों को कुछ दिन पूर्व ही न्यायाधीश गंगा शरण त्रिपाठी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था तथा बाकी सात अभियुक्तों को आज सजा सुनायी गयी.