जोधपुर: विवादास्पद प्रवचनकर्ता आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने उनके खिलाफ आरोपों पर दलीलें पेश करने कीगुरुवारकोअनुमति दे दी.
अभियोजन पक्ष यहां जिला एवं सत्र अदालत में कल से आरोपों पर दलीलें शुरु करेगा. बचाव पक्ष ने आरोपों के संबंध में अपनी दलीलों पर फैसला करने के लिए और वक्त मांगा. न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अदालत ने शुक्रवार से दलीलें शुरु करने का आदेश दिया जब अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 211 के तहत आवेदन दिया. उसमें अदालत से आरोपी के खिलाफ आरोपों को बिना दलीलों के पढ़ने का अनुरोध किया गया था.
लोक अभियोजक आर एल मीणा ने कहा, ‘‘अदालत के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद से अब तक 16 सुनवाई हो चुकी है लेकिन बचाव पक्ष लगातार एक या दूसरे बहाने से आरोपों पर दलील देने से बच रहा है.’’उन्होंने कहा, ‘‘जब हम अदालत में आज उपस्थित हुए तो बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका पर फैसला किए जाने तक समय मांगा. अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के दर्ज बयान और घटनास्थल के बारे में बचाव पक्ष को विवरण देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है.’’