रांची: हाइकोर्ट में मंगलवार को हरमू नदी की साफ-सफाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सीवरेज और ड्रेनेज के निर्माण मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाये तथा केंद्र सरकार से हुए पत्रचार को भी अदालत में प्रस्तुत किया जाये.
इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रांची शहर को चार जोन में बांट कर सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माण का निर्णय लिया गया है. प्रथम जोन के कार्य के लिए 309 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. यह रुपये जेएनएनयूआरएम योजना के तहत केंद्र सरकार से ली जायेगी. अन्य तीन जोन के कार्य के लिए सॉफ्ट लोन लेने का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि जेएनएनयूआरएम योजना वर्ष 2012 में समाप्त हो गयी. इसके बाद एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया गया था. राज्य सरकार की कोई भी योजना केंद्र के पास लंबित नहीं है.
उल्लेखनीय है कि ललन कुमार शर्मा ने अवमानना याचिका दायर कर हरमू नदी की साफ-सफाई, प्रदूषणमुक्त करने के लिए कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.