जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र बनाने में होगी अब आसानी
पटना : लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) पर समाहरणालय परिसर में कार्यशाला हुई. कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीएम डॉ एन. सरवण कुमार ने कहा कि 15 जनवरी से जाति,आवासीय व आय प्रमाणपत्र के मामलों में तत्काल सेवा हर हाल में लागू कर दी जायेगी.
इसके तहत सेवा को उपलब्ध कराने की समय सीमा दो कार्य दिवस में होगी. इन सेवाओं के लिए तत्काल सेवा के आवेदन के साथ अधिसूचित 14 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करना अनिवार्य होगा.
जांच के बाद निर्गत होंगे प्रमाणपत्र
डीएम ने कहा कि आवेदन के साथ संलग्न वांछित कागजात की प्रारंभिक जांच कर प्रमाणपत्र समय पर जारी कर देना है, लेकिन आवेदन जांच पूर्व की तरह दस दिनों में किया जायेगा. जांच में असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाणपत्र को रद्द कर सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जायेगा. प्रमाणपत्रों में तत्काल सेवा अंकित की जायेगी. तत्काल सेवा का दुरुपयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
सीओ पर विभागीय कार्रवाई
डीएम ने आरटीपीएस के तहत पिछले दिन हुए कार्य की समीक्षा की. फुलवारी के सीओ ने संतोषजनक काम नहीं किया था. इसको लेकर डीएम ने उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क ‘ में आरोप गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा का निर्देश दिया. मौके पर सभी एसडीओ, बीडीओ, सभी कार्यपालक सहायक व सभी आइटी सहायक उपस्थित थे.