मुजफ्फरपुर: 12 साल पूर्व चीनी व्यापारी की हत्या के मामले में गवाही नहीं देने पर पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी सहित छह के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट -चार के एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.
चार सितंबर 2013 को ही कोर्ट से पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, छाता बाजार के गुड्ड कुमार, गरीब स्थान रोड के राम विलास, बालूघाट के नंद किशोर सिंह, दाता कंबल साह मजार के मो तौकीर खान व दुर्गा स्थान रोड के रमेश कुमार के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. वारंट नगर थाना कांड संख्या 160/01 में गवाही नहीं देने पर जारी किया गया है. वर्तमान में इस केस का सेशन ट्रायल चल रहा है. वारंट मिलने के बाद नगर थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने दारोगा दिनेश प्रसाद सिंह को तामिला कराने का निर्देश दिया है.
यह था मामला. 19 जून 2001 को पंकज मार्केट एसबीआइ के पास ब्राह्नाण टोली निवासी धर्मनाथ प्रसाद के पुत्र की 3,60000 रुपये लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में धर्मनाथ प्रसाद के फर्द बयान पर नगर थाने में ब्राह्नाण टोली निवासी डॉ राघवेंद्र किशोर सिंह, बैद्यनाथ गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता, जगन्नाथ प्रसाद व चार अन्य अज्ञात के खिलाफ धारा 394,302,34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए बीएमपी के तत्कालीन डीएसपी जितेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था. पुलिस ने इस मामले में 10 अप्रैल 2002 को शेरू के खिलाफ धारा 394,302,216ए,34 व 17 सीएलए एक्ट के तहत मामला सत्य पाते हुए चाजर्शीट दाखिल किया था.