रांची: रांची के जिला अभिलेखागार में रांची व खूंटी जिला से संबंधित 1461 खतियान रखे गये हैं. मूल खतियान को रजिस्टर बना कर रखा गया है. खतियान के अधिकतर पन्नों की स्थिति दयनीय हो गयी है. इसकी सत्यापित प्रति के लिए लोग बड़ी संख्या में आवेदन देते हैं. जानकारी के अनुसार प्रत्येक दिन खतियान के लिए आवेदन पड़ते हैं, लेकिन उसका निष्पादन समय पर नहीं हो पाता है.
त्वरित निष्पादन नहीं होने के कारण पूर्व में लिखे गये लगभग 6,181 से अधिक खतियान अभिलेखागार में ही पड़े हुए हैं. खतियान के लिए वर्ष 2010 से लेकर 2013 में आवेदन दिया गया था. इसे लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है. उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने निर्देश जारी किया है.
इसमें कहा गया है कि लिख कर रखे गये खतियानों को संबंधित व्यक्ति कार्य अवधि के दौरान ले जायें. खतियान ले जाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. उक्त अवधि में खतियान नहीं ले जाने की स्थिति में सत्यापित प्रति को बिहार/झारखंड हस्तक अधिनियम 1960 के तहत विनष्ट करने की कार्रवाई की जायेगी.