पटना: नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए नये होल्डिंग टैक्स की दर जारी कर दी है. विभाग ने इसके लिए प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया गया है. इसके अलावा कॉमर्शियल भवन, आवासीय भवन और अन्य भवनों के आधार पर कर का निर्धारण किया गया है.
विभाग को यह कदम तब उठाना पड़ा, जब नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स में किसी तरह की एकरूपता नहीं पायी गयी थी. कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सहरसा में क्रमश: 37 फीसदी, 12.5 फीसदी व 23.5 फीसदी की दर से संपत्ति कर की वसूली की जा रही है.
यहां पर संपत्ति कर नौ फीसदी के बराबर होनी चाहिए. जमालपुर नगर परिषद द्वारा संपत्ति के पूंजीगत मूल्य के आधार पर कर लगाया जा रहा है. नगर पंचायत पकड़ीदयाल, मढ़ौरा, महानार, सोनपुर, सिमरी, नौबतपुर, बख्तियारपुर, तेघरा, मोहनिया, बखरी, अरेराज व बलिया में वार्षिक किराया मूल्य की कोई दर निर्धारित ही नहीं है. ऐसे में इन नगर निकायों में कोई कार्रवाई ही नहीं की जा रही है. नगर परिषद बगहा, नरकटियागंज, अररिया, खगड़िया व जहानाबाद में भी अधिनियम के अनुरूप वार्षिक किराया मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है. नगर विकास विभाग ने 27 कोष्ठक किराया वसूली का फॉमरूला के पालन के लिए निर्देश जारी किया है.