समस्तीपुरः किसानों को अब प्राथमिक साख सहयोग समिति (पैक्स) और राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए जमीन की लगान रसीद नहीं दिखानी होगी. संबंधित पंचायतों के प्राथमिक साख सहयोग समिति (पैक्स) अध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही धान की खरीद की जायेगी. पैक्स अध्यक्ष को प्रमाणित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति किसान है.
यह निर्णय राज्य सरकार ने किसानों की कठिनाई के मद्देनजर लिया है. इस संबंध में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपनी अपनी पंचायतों के अंतर्गत ‘किसान होने संबंधी निर्गत प्रमाण’ धान क्रय करने के लिए अनुमान्य होगा. उन्होंने धान क्रय कार्य में लगे हुए पदाधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराने की हिदायत दी है ताकि धान खरीद में कोई व्यवधान नहीं हो. दूसरी ओर, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013 को लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जनवरी तक सभी लाभार्थियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम से निर्गत किये जाएंगे और इसकी छपाई जिला स्तर पर ही करायी जायेगी. श्री सिन्हा ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग व नगर एवं आवास विभाग द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना करायी जा रही है. इसी की अंतिम सूची के आधार पर लाभार्थियों का चयन होना है. उन्होंने निर्देश दिया है कि जिलों में 15 जनवरी, 2014 तक राशन कार्ड की छपाई कराकर सभी लाभार्थियों के बीच शिविर लगाकर वितरित कर दिये जाएं ताकि एक फरवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की जा सक़े.