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आरटीपीएस: तत्काल सेवा 15 जनवरी से

भागलपुर: लोक सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के तहत जाति, आवासीय एवं आय प्रमाणपत्र के लिए 15 जनवरी से तत्काल सेवा शुरू की जा रही है. तत्काल सेवा के तहत उक्त प्रमाणपत्र दो कार्यदिवस के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा. शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी. इसको […]

भागलपुर: लोक सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के तहत जाति, आवासीय एवं आय प्रमाणपत्र के लिए 15 जनवरी से तत्काल सेवा शुरू की जा रही है. तत्काल सेवा के तहत उक्त प्रमाणपत्र दो कार्यदिवस के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा.

शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी. इसको लेकर श्री सिन्हा ने एक सप्ताह के अंदर जिला स्तर पर अंचलाधिकारियों, कार्यपालक सहायकों एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया. निर्धारित कार्यावली के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी व जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आरटीएस, राजस्व, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आपूर्ति, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. मुख्य सचिव ने जननी बाल सुरक्षा योजना में लंबित भुगतान अद्यतन करने, जापानी बुखार के टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने आदि का भी निर्देश दिया.

वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला से डीएम प्रेम सिंह मीणा, अपर समाहर्ता श्यामल किशोर पाठक, डीआरडीए निदेशक डॉ एसएन सिंह, सिविल सजर्न डॉ उदय शंकर चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यदेव कुमार पासवान, जिला कल्याण पदाधिकारी ललन सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अरुण कुमार ठाकुर, जिला योजना पदाधिकारी विमलेश मिश्र आदि उपस्थित थे.

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