जमशेदपुर: एक जनवरी 2014 से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में रहनेवाले रसोई गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बैंक खाते के माध्यम से मिलेगी. सब्सिडी का लाभ वैसे उपभोक्ता उठा पायेंगे, जिनके पास आधार कार्ड है और उन्होंने बैंक खाता और गैस डिस्ट्रीब्यूटर के यहां उसे केवाइसी (नो योर कस्टमर) के तहत जमा कराया है. जिन उपभोक्ताओं ने आधार कार्ड नहीं बनाया है, उन्हें 31 मार्च तक इसे बनाकर जमा कराने का निर्देश दिया गया है.
ऐसे ग्राहकों को मार्च तक सब्सिडीवाले गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की जायेगी. इसके बाद एक अप्रैल से इन्हें किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी. जिस बैंक खाते में केवाइसी की जानकारी दी गयी होगी, सब्सिडी उसी खाते में जायेगी. गैस वितरक के यहां आधार कार्ड का निबंधन कराने वाले उपभोक्ताओं को बैंक में भी इसकी प्रति को जमा कराना होगा. गैस बुकिंग के बाद सब्सिडी की राशि खाते में आयेगी, जबकि गैस लेते समय नन सब्सिडी वाले सिलिंडर का रेट 1110 रुपये के करीब देना होगा. इसमें वर्तमान रेट वाले नौ सिलिंडरों की राशि की सब्सिडी खाते में जायेगी.
बैंक जिससे मिलेगी सब्सिडी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरेल बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड, आइडीबीआइ बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडुसिंड बैंक, आइएनजी वीवैस्य बैंक लिमिटेड, झारखंड ग्रामीण बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिडिंकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, येस बैंक.
‘‘गैस वितरक के यहां उपभोक्ता आधार कार्ड की दो छाया प्रति लेकर जाये. दोनों पर बैंक एकाउंट नंबर, बैंक का नाम, गैस एजेंसी का नाम, गैस कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर होना चाहिए. एक कॉपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जमा करा दें, दूसरी कॉपी को वितरक रिसीविंग के रू प में मुहर लगाकर उपभोक्ता को उसी वक्त मिल जायेगी. इस कॉपी की एक फोटो कॉपी करवा कर उसे बैंक में जमा करा देना जरूरी होगा, जिस बैंक में खाता है. सभी वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं की मदद करें, उनकी समस्याओं का समाधान कार्यालय परिसर में ही करें. ताराचंद अग्रवाल, प्रवक्ता, जमशेदपुर रसोई गैस एजेंसी ‘‘उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत एजेंसी की ओर से नहीं होनी चाहिए. आधार नंबर जमा कराये जाने की छाया प्रति पर यदि कोई उपभोक्ता रिसीविंग मांगता है, तो उसे उपलब्ध करवाने में पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए. कुछ एजेंसियों के संबंध में सूचनाएं मिल रही हैं कि वे इन कार्यो से बच रहे हैं. इससे बचने की जरूरत है.
आलोक शर्मा, कोल्हान प्रभारी, इंडियन ऑयल