बेतियाः बैंक फैसिलेटर की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नंद किशोर प्रसाद गुप्ता ने चार को दोषी ठहराया. इन चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. बैंक फैसिलेटर आनंद कुमार वर्मा की जून 2010 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
हत्या के दोषी मनोज कुमार कुशवाहा व ओम प्रकाश कुशवाहा बैरिया थाना के बलुआ रमपुरवा निवासी बताये जाते हैं, जबकि सैयद अली अहमद अर्फ टिपु इंदिरा चौक बेतिया व संतोष मिश्र गंडक कॉलोनी बेतिया का रहने वाला है. इन चारों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. वहीं मुख्य आरोपी संतोष मिश्र को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि 22 जून 2010 को बैंक फैसिलेटर आनंद वर्मा के घर पर पांच-छह लोग आये. जिनमें से एक को आनंद वर्मा मनोज कुशवाहा कह कर पुकार रहे थे. कुछ देर बातचीत करने के बाद आनंद वर्मा उनलोगों के साथ मोटर साइकिल से चले गये. उसी दिन शाम को पता चला कि आनंद वर्मा को जमादार टोला स्थित राजेश सोनार के किराये के मकान में गोली मार दी गयी है. सूचना पर परिजन गये तो आनंद वर्मा को मृत पाया.
आनंद वर्मा के साले मृत्युंजय कुमार के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 264/10 दर्ज था. प्राथमिकी में उक्त लोगों पर आपराधिक षडयंत्र के तहत आनंद वर्मा को घर से बुला कर गोली मार कर हत्या करने का आरोप था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चारों आरोपितो को धारा 302/120 बी के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.