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. अब थानाध्यक्ष भी वसूल सकेंगे फाइन

गया: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले सावधान हो जायें. बेलगाम ड्राइविंग व लहरिया कट बाइकिंग करने वालों से थानों की पुलिस अब सख्ती से निबटेगी. परिवहन विभाग ने ट्रैफिक कानूनों के विरुद्ध ड्राइव करनेवालों की गाड़ी जब्त करने व उनसे फाइन वसूलने का अधिकार जिले के हर थाने के थानाध्यक्षों को सौंप दिया है. इसके […]

गया: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले सावधान हो जायें. बेलगाम ड्राइविंग व लहरिया कट बाइकिंग करने वालों से थानों की पुलिस अब सख्ती से निबटेगी. परिवहन विभाग ने ट्रैफिक कानूनों के विरुद्ध ड्राइव करनेवालों की गाड़ी जब्त करने व उनसे फाइन वसूलने का अधिकार जिले के हर थाने के थानाध्यक्षों को सौंप दिया है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा थानाध्यक्षों को फाइन वसूलने व वाहनों को जब्त करने के लिए संबंधित कागजात उपलब्ध कराये जा रहे हैं. वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गये वाहन के मालिकों से फाइन वसूली करने और वाहनों को जब्त का अधिकार परिवहन विभाग के पास था. थानों की पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियम कानूनों को तोड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भेजने का नियम है.

लेकिन, इस नियम से पुलिस व वाहन मालिक को काफी परेशानी होती थी. वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रुपये वसूले जाने के भी आरोप लगते रहे हैं. इन्हीं कारणों से एसएसपी निशांत कुमार तिवारी ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन से ट्रैफिक नियमों को तोड़ कर ड्राइव करनेवालों से फाइन की वसूली करने व उनकी गाड़ी जब्त करने का अधिकार थानाध्यक्ष को देने की अपील की थी. साथ ही इससे होनेवाले फायदों को भी गिनाया था. परिवहन विभाग ने एसएसपी के आवेदन पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी.

जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र झा ने बताया कि पुलिस द्वारा पकड़े गये वाहनों से फाइन व उसे जब्त करने का अधिकार परिवहन विभाग के पास था. लेकिन, एसएसपी की मांग पर परिवहन विभाग ने फाइन व पकड़े गये वाहन को जब्त करने का अधिकार थानाध्यक्ष को दे दिया गया है. केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम एक्ट के तहत थानाध्यक्षों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले ड्राइवर व मालिकों से फाइन वसूलेंगे. इसके लिए मुख्यालय द्वारा फाइन वसूलने के लिए रसीद व गाड़ी जब्त करने के लिए सीजर बुक उपलब्ध कराया गया है. यह रसीद व सीजर बुक जिले के हर थानाध्यक्ष को सौंप देना है.

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