पटना : पटना जिला की एक अदालत ने दो व्यक्ति की हत्या के प्रयास के एक मामले में आज 15 अभियुक्तों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायधीश रवि शंकर सिन्हा ने पटना जिला के धनरुआ थाना अंतर्गत दीपकुला गांव निवासी रामाशीष प्रसाद और गणेश यादव की हत्या का प्रयास के एक मामले में आज उसी गांव के रामानंद प्रसाद, राजाराम प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, कष्णदेव प्रसाद, कपिलदेव प्रसाद, अशोक कुमार, सुदामा प्रसाद, राजवल्लभ प्रसाद, दुलारचंद प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, रंजीत प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, कमेश्वर प्रसाद, रामलखन प्रसाद और गिरजा प्रसाद को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. एक अप्रैल 2003 को बिजली का तार लगाने को लेकर हुए विवाद में इन अभियुक्तों द्वारा की गयी गोलीबारी में रामाशीष प्रसाद और गणोश यादव घायल हो गए थे.
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हत्या के प्रयास के मामले में 15 को उम्रकैद की सजा
पटना : पटना जिला की एक अदालत ने दो व्यक्ति की हत्या के प्रयास के एक मामले में आज 15 अभियुक्तों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायधीश रवि शंकर सिन्हा ने पटना जिला के धनरुआ थाना अंतर्गत दीपकुला गांव निवासी रामाशीष प्रसाद और गणेश यादव की हत्या […]
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