सुपौल. सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम राधेश्याम शुक्ल की अदालत ने मारपीट के एक मामले के सात अभियुक्तों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. जिले के वीरपुर थाना कांड संख्या 50/04 व सत्रवाद संख्या 132/05 की सुनवाई के बाद गुरुवार को वीरपुर निवासी टेक नारायण देव, प्रभु देव, रूपा देवी, गुरका देवी, गड्डी कुमारी, विक्की कुमार उर्फ मिक्की देव व लालू देव को उक्त सजा सुनायी गयी है. न्यायालय द्वारा धारा 147 के तहत दो वर्ष, धारा 341 के तहत एक माह व धारा 323 व 149 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले के सूचक वर्क्समेन कॉलोनी वीरपुर निवासी प्रीतम ठाकुर ने वीरपुर थाना में अभियुक्तों के विरुद्ध हरवे हथियार से लैस होकर जान मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी कर देने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी थी. गुरुवार को हुई बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर ने हिस्सा लिया.
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मारपीट के सात दोषियों को मिला दो वर्ष का कारावास
सुपौल. सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम राधेश्याम शुक्ल की अदालत ने मारपीट के एक मामले के सात अभियुक्तों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. जिले के वीरपुर थाना कांड संख्या 50/04 व सत्रवाद संख्या 132/05 की सुनवाई के बाद गुरुवार को वीरपुर निवासी टेक नारायण देव, प्रभु देव, रूपा देवी, गुरका देवी, गड्डी […]
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