गाजियाबाद (नयी दिल्ली) : आरूषि और हेमराज की हत्या के लिए राजेश और नूपुर तलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को ‘गंभीर अन्याय’ बताते हुए दंपती के वकीलों ने आज आरोप लगाया कि दोनों मिथ्या अभियान के शिकार हुए हैं.
तलवार की वकील रेबेका जॉन ने कहा, ‘‘यह गंभीर अन्याय है. निश्चित तौर पर इसकी पड़ताल की जाएगी. हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे. फैसला अदालत में टिकने योग्य नहीं है. मिथ्या अभियान चलाया गया है.’’ उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में सीबीआई का सर्वाधिक ‘स्तब्ध करने वाला ताकत का दुरपयोग’ देखने को मिला है. सीबीआई ने साल 2008 में नोएडा में तलवार दंपती की बेटी और घरेलू नौकर के दोहरे हत्याकांड की जांच की थी.
जॉन ने कहा, ‘‘यह (सीबीआई द्वारा) ताकत का दुरपयोग करने का सर्वाधिक स्तब्ध करने वाला मामला है. जिस तरीके का मिथ्या अभियान (उन्होंने) चलाया है, वैसा मैंने कभी नहीं देखा है. यह स्तब्ध करने वाला है और भारत के लिए दुखद दिन है.’’ जॉन ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि तलवार दंपती मिथ्या अभियान के शिकार हुए हैं और मेरा मानना है कि उन्हें इस मामले में सम्मानजनक तरीके से बरी किया जाना चाहिए और दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. इस मामले में काफी कुछ गढ़ा गया है.’’ गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरूषि और हेमराज की हत्या के लिए तलवार दंपती को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
14 वर्षीय आरूषि की तलवार दंपती के जलवायु विहार स्थित आवास में 15 और 16 मई 2008 की दरम्यानी रात को हत्या कर दी गई थी. अगले दिन मकान की छत से हेमराज का शव बरामद किया गया था.
रेबेका जॉन ने कहा, ‘‘मैं किसी को भी मौत की सजा देने के खिलाफ हूं और मैं किसी के लिए भी इसकी अपेक्षा नहीं करुंगी. आदेश का परीक्षण किया जाएगा. मैंने इसे नहीं देखा है. हम उपरी अदालत में अपील करेंगे.’’ तलवार दंपती के एक अन्य वकील सत्यकेतू शर्मा ने भी मामले में सीबीआई जांच की आलोचना की.
शर्मा ने कहा, ‘‘यह सीबीआई की चूक है और मीडिया की नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जांच के विकृत और चुनिंदा विवरण को लीक किया. मैं नहीं मानती कि इस फैसले के लिए मीडिया जिम्मेदार है.’’आरूषि की सहेली फिजा झा ने दावा किया कि तलवार दंपती निर्दोष हैं.
झा ने कहा, ‘‘आरूषि के माता-पिता निर्दोष हैं. वे उससे बेहद प्यार करते थे. हमें आरूषि के लिए न्याय चाहिए और इसलिए मैं चाहती हूं कि उसके माता-पिता को इस मामले में अपील करनी चाहिए. हकीकत क्या है उसपर से हमने अपना ध्यान भटका दिया है. हम कई अनुत्तरित सवालों को भूल गए हैं.
जो हम देख रहे हैं उससे काफी कुछ अधिक इस मामले में है.’’सीबीआई के वकील आर के सैनी ने कहा कि उन्होंने दंपती के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी क्योंकि घर में दो हत्याएं हुई थीं.
कृष्णा के एक वकील ने कहा कि आज के अदालत के फैसले से उनके रख की पुष्टि हुई है. कृष्णा राजेश तलवार की क्लिनिक में कंपाउन्डर के तौर पर काम करता था.कृष्णा के वकील फतेह चंद शर्मा ने कहा, ‘‘मेरेरूख की आज पुष्टि हुई कि कृष्णा निर्दोष था.’’