चांदनी चौक गोली कांड में प्राथमिकी दर्ज
देवघर : चांदनी चौक पर सोमवार की देर रात में हुई गोली कांड को लेकर बिलासी टाउन निवासी अभिषेक मिश्र ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इस मामले में चक्रवर्ती लेन निवासी गोरु खवाड़े सहित एक अज्ञात युवक को आरोपित बनाया गया है.
जिक्र है कि अभिषेक ममेरी बहन चांदनी की शादी में शामिल होने चांदनी चौक पर स्थित फणिंद्र माधुरी भवन आये थे. रात करीब 12:30 बजे चक्रवती लेन निवासी गोरु खवाड़े अपने एक साथी के साथ वहां आ गया. घसीटते हुए अभिषेक को मारपीट करते हुए दोनों बाहर सड़क पर ले गया.
पहले उसके साथ रड से मारपीट की गयी. बचाने के क्रम में उसे हाथ में चोट भी लगी है. हो-हल्ला सुन कर लोग दौड़े तो गोरु खवाड़े ने जान मारने की नीयत से गोली चला दी. इसके बाद दोनों फरार हो गये. घटना में अभिषेक बाल-बाल बच गया.
ठेकेदारी में 50 हजार रुपये मांगी थी रंगदारी
प्राथमिकी में यह भी जिक्र किया है कि नगर निगम द्वारा अभिषेक ने क्लब ग्राउंड के बगल में एक ठेके का काम लिया था.
उस वक्त गोरु खवाड़े ने 50 हजार रुपये रंगदारी भी मांगी थी. उसी विवाद को लेकर उसने मौका पाकर जानलेवा हमला कर दिया. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 705/13 भादवि की धारा 341, 342, 323, 325, 307, 34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करायी गयी है.
आरोपित की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी
आरोपित गोरु खवाड़े की गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने सघन छापेमारी शुरू कर दी है. उसके आवास सहित अन्य ठिकाने मंदिर के सिंह दरवाजे व शिवगंगा क्षेत्र में भी पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया. देर रात तक पुलिस को इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी है.
दो आपराधिक कांडों में आरोपित रह चुका है गोरु खवाड़े
गोरु खवाड़े नगर थाना के दो आपराधिक कांडों में आरोपित रह चुका है. उसके खिलाफ नगर थाने में मानसरोवर तट के समीप रंगदारी मांगने व शिक्षा सभा चौक से बिलासी तक फायरिंग कर दहशत कायम करने की प्राथमिकी दर्ज है. नगर थाना कांड संख्या 138/10 भादवि की धारा 290, 147, 148, 149, 307, 27 आर्म्स एक्ट और 253/12 भादवि की धारा 384, 385 में गोरु खवाड़े सहित अन्य आरोपित रहे हैं.