धनबाद: रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम उमाशंकर प्रसाद सिंह ने वेस्ट मोदीडीह कोलियरी के वरीय कार्मिक प्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद व क्लर्क मो.यासीन के खिलाफ भादवि की धारा 120 बी व पीसी एक्ट की धारा 7-13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) के तहत संज्ञान लिया. बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र की तिलाटांड़ कोलियरी में शॉवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत खिरोधर मंडल द्वारा 27 जून 13 को सीबी्आइ से लिखित शिकायत कर आरोपियों पर वेतन पुन: चालू करने के एवज में पांच हजार रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था. सीबीआइ ने 28 जून 13 को जाल बिछा कर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था.
चेक बाउंस होने पर केस : केंदुआ निवासी उपेंद्र कुमार ने बुधवार को भिस्तीपाड़ा निवासी राजेश यादव के खिलाफ अपने वकील सुबोध कुमार के मार्फत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चेक बाउंस के मामले में शिकायतवाद दर्ज कराया. आरोपी ने दो जुलाई 13 को शिकायतकर्ता से 2.50 लाख मित्रवत लोन लिया था. उसने तीन सितंबर 13 को उपेंद्र के नाम से आइडीबीआइ बैंक का दो चेक दिया. बैंक में चेक जमा करने के बाद बाउंस हो गया.
अधिवक्ता संघ सौंपेगा पीएसजे को ज्ञापन : पिछले दिनों न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी द्वारा अधिवक्ता पीके भट्टाचार्य के साथ किये गये र्दुव्यवहार को लेकर धनबाद अधिवक्ता संघ की आम बैठक बुधवार को एससी बनर्जी हॉल में कंसारी मंडल की अध्यक्षता में हुई.संचालन ब्रज किशोर ने किया. वक्ताओं ने कहा कि 18 नवंबर को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपेंगे व 19 नवंबर से श्री त्रिपाठी की अदालत कार्य से अनिश्चिकालीन के लिए अपने को अलग रखेंगे. बैठक में एल्डर कमेटी के चेयरमैन अहमद हुसैन अंसारी, सत्येंद्र शर्मा, भागीरथ राय, सोमनाथ चौधरी, धनेश्वर महतो, शमीम अहमद, प्रेम प्रकाश उपाध्याय, सुबोध कुमार, एमएन रवानी, अमित कुमार सिंह, जयराम मिश्र, कामेश्वर मंडल, दिलीप साव, एमके जैना, राहुल कुमार, कमल कुमार गुप्ता आदि थे.