भागलपुर: सही समय पर आयकर (टीडीएस) रिटर्न जमा नहीं करने पर दो सौ रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लग सकता है. आयकर की धारा 234 (ई) में इसका प्रावधान किया है. इसको लेकर आयकर विभाग सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) को जागरूक कर रहा है.
इसी दिशा में चार दिसंबर को टाउन हॉल में टीडीएस सेमिनार व टैक्स अवेयरनेस कार्यक्रम होगा. इसमें भागलपुर व बांका जिला के सभी डीडीओ के अलावा सीए, वकील, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे. दूसरी ओर, टीडीएस काटने व रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले डिफाल्टरों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है.
आयकर विभाग के अनुसार भागलपुर आयकर प्रमंडल (भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, अरिरिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा व सुपौल) में 6341 टैन होल्डर (डीडीओ) हैं. इनमें से लगभग 1200 ने फिलहाल सही तरीके से रिटर्न दाखिल नहीं किया है. इन डिफाल्टरों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है. इनमें से जिनका रिटर्न दाखिल नहीं होगा उन्हें 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी भरना होगा.
इसके अलावा यदि रिटर्न दाखिल करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसे भी ऑनलाइन सुधार करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है. भागलपुर में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय सहित कुछ शिक्षण संस्थान व बैंक भी डिफॉल्टर की सूची में शामिल हैं. यहां कर्मचारियों का टीडीएस तो काटा गया है लेकिन संबंधित डीडीओ द्वारा सही तरीके से रिटर्न नहीं दाखिल किया गया है. आयकर विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया कि टीडीएस काटने व सही तरीके से रिटर्न दाखिल करने संबंधी जानकारी के लिए ही चार दिसंबर को सेमिनार का आयोजन किया गया है. इसमें आयकर आयुक्त (टीडीएस), भागलपुर प्रमंडल के आयकर आयुक्त व अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस) सभी को रिटर्न दाखिल करने के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे और डीडीओ आदि की समस्याओं का भी समाधान करेंगे.