नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय आरुषि हत्याकांड में तीन सहायकों के नार्को विश्लेषण और ब्रेन मैपिंग परीक्षण की रिपोर्ट मुहैया कराने के तलवार दंपति के अनुरोध पर कल अपना आदेश सुनायेगा. तलवार दंपति की पुत्री की हत्या के मामले में शुरु में ये तीनों ही अभियुक्त थे और सीबीआई ने उनके परीक्षण कराये थे.
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की खंडपीठ ने डा राजेश तलवार की दलीलों पर सुनवाई के बाद कहा कि इस बारे में कल आदेश दिया जायेगा. तलवार दंपति पर अपनी किशोरवय पुत्री की हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो रिपोर्ट उपलब्ध कराने के अनुरोध का विरोध कर रहा है. ब्यूरो का तर्क है कि तलवार दंपति मुकदमे को लंबा खींचने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं.
तलवार दंपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने राज कुमार, विजय मंडल और कृष्णन की नार्को परीक्षण और ब्रेन मैपिंग की परीक्षण रिपोर्ट निचली अदालत में पेश करने का सीबीआई को निर्देश देने संबन्धी तलवार दंपति की याचिका खारिज कर दी थी.
तलवार दंपति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यू यू ललित ने निचली अदालत में इन वैज्ञानिक परीक्षणों को पेश करने की आवश्यकता पर जोर देते हुये कहा कि ये परीक्षण इस दंपति पर भी किये गये थे जो इस अपराध में उनके शामिल होने की संभावना से इंकार करते हैं लेकिन उनके नौकरों पर किये गये परीक्षणों में उनकी भूमिका की संभावना का पता चला था.
अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने इसका विरोध करते हुये कहा कि इस तरह के परीक्षणों के नतीजे बतौर साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं और इस दंपति ने मुकदमे को लंबा खींचने के इरादे से विभिन्न अदालतों में कई अजिर्यां दी हैं जबकि इस मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं.