13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

देवर-भाभी को सश्रम उम्रकैद

हावड़ा: पत्नी की हत्या के जुर्म में पति व उसकी भाभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हावड़ा की तृतीय त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के न्यायाधीश निर्भन खेसॉग ने सुनायी है. दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी देने पड़ेंगे, नहीं तो सजा की अवधि छह माह बढ़ जायेगी. अभियुक्तों के नाम द्विजेंदर नाथ […]

हावड़ा: पत्नी की हत्या के जुर्म में पति व उसकी भाभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हावड़ा की तृतीय त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के न्यायाधीश निर्भन खेसॉग ने सुनायी है. दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी देने पड़ेंगे, नहीं तो सजा की अवधि छह माह बढ़ जायेगी.

अभियुक्तों के नाम द्विजेंदर नाथ मंडल व नमिता मंडल हैं, जबकि मृतक का नाम दीपमाला मंडल है. यह जानकारी सहायक सरकारी वकील (एपीपी) नीलांजन पंडित ने दी है. घटना पांचला थाना अंतर्गत दक्षिण पांचला इलाके की है.

एपीपी ने बताया कि वर्ष 2008 में द्विजेंदर व दीपमाला की शादी हुई थी. शादी के बाद रिश्ते अच्छे नहीं थे. मृतका के परिजनों के अनुसार, पति व उसकी भाभी नमिता के बीच अवैध संबंध थे. इसी वजह से दंपती के बीच झगड़े व मारपीट होती थी. तीन अप्रैल 2011 की शाम दीपमाला ने पति व उसकी भाभी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया.

इसे लेकर विवाद हुआ. पति व उसकी भाभी ने दीपमाला की बेरहमी से पिटाई कर दी. बेहोशी की हालत में उसे उलबेड़िया महकमा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर मायकेवालों ने पांचला थाने में दामाद व उसकी भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हावड़ा अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक पिटाई बताया गया. सोमवार को न्यायाधीश निर्भन खेसॉग ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें