देवघर: देवघर नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी. जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने एवं निगम क्षेत्र के विकास के लिए बकाये टैक्स वसूल कर नगर निगम अपना राजस्व बढ़ायेगी. यह फैसला सर्वसम्मति से सोमवार को देवघर नगर निगम संपूर्ण (सामान्य) बोर्ड की बैठक में लिया गया.
नगर निगम के स्व रामराज जजवाड़े सभाकक्ष में मेयर राज नारायण खवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की पहली बोर्ड की बैठक में कुल 35 एजेंडा पर विचार-विमर्श किया गया. गत बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करते हुए प्रस्तावित एजेंडा पर गंभीरता पूर्वक विचार-विमर्श किया गया.
वर्तमान में नगर निगम का 1.95 करोड़ का दायित्व (बकाया) है. नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित 90 मोबाइल टावर से बकाये की वसूली करते हुए नयी दर को संपुष्ट करने का फैसला लिया गया. टाल टैक्स की वसूली पूरे वर्ष करने, पेशाकर एवं जलनल संयोजन एवं कंजरवेंसी डिपो के जीर्णोद्धार पर अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा. वित्तीय वर्ष 13-14 में सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार योजना कार्यो को पार्षदों की अनुशंसा पर निविदा निकाली जायेगी.
निगम में शामिल किये गये 44 गांव बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं. इसलिए नन-सलेबुल जमीन पर बने भवनों पर एसपीटी एक्ट के तहत विधि परामर्श लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. नगर विकास मंत्री के अनुशंसित योजना पर पार्षदों की अलग-अलग राय थी. पार्षदों ने कहा कि योजनाओं का चयन ससम्मान वार्ता के जरिये किया जाये. इसके लिए मंत्री योजना कार्यो का आवंटन दें. इस दौरान कई एजेंडों पर सहमति नहीं बन सकी. बैठक में डिप्टी मेयर संजयानंद झा सहित देवघर नगर निगम के विभिन्न वार्डो के पार्षद, आयुक्त अलोइस लकड़ा उपस्थित थे.
बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले :
– 90 मोबाइल टावर धारकों से किया जायेगा बकाया वसूल, संपुष्टि के बाद नयी दर लागू होगी.
– बंगाली धर्मशाला एवं मदरसा की जमीन की होगी घेराबंदी, प्राक्वलन तैयार कर सरकार से आवंटन की मांग की जायेगी.
– बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली नहीं होने पर कर्मियों का कटेगा वेतन
– एसपीटी एक्ट पर विधि परामर्श के बाद होगा नन-सलेबुल जमीन पर बने मकानों का टैक्स निर्धारण.
– लेखा एवं क्रय प्रक्रिया के तहत जेसीबी, ट्रैक्टर, नाली साफ करने की मशीन क्रय का फैसला.
– खराब पड़े संयंत्रों को मरम्मत कराने का निर्णय.
– रात्रि प्रहरी राजेश्वर राम का निलंबन रद्द का निर्णय.
– क्यू काम्पलेक्स का विरोध, नेहरू पार्क निगम की संपत्ति है, निगम के आदेश से ही वहां निर्माण कार्य की योजना बनेगी.
– नगर निगम के चल-अचल संपत्तियों के एकरारनामा पर अधिनियम एवं सरकारी प्रावधान के कार्रवाई का निर्णय.
– बिलासी मुख्य पथ पर बने पुलिया का होगा जीर्णोद्धार.
– बंधा तालाब का गहरीकरण एवं घाट निर्माण का निर्णय.
– चरकी पहाड़ वार्ड संख्या 33 के संथाली में विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखने का निर्णय.