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पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराने का आवेदन खारिज

भागलपुर: दिवेश हत्याकांड के चार आरोपियों में से एक मेयर दीपक भुवानियां ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पॉलीग्राफिक टेस्ट ना हो, इसके लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन दिया.न्यायाधीश आरसी मालवीय ने आवेदन को लेकर अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया. वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा […]

भागलपुर: दिवेश हत्याकांड के चार आरोपियों में से एक मेयर दीपक भुवानियां ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पॉलीग्राफिक टेस्ट ना हो, इसके लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन दिया.न्यायाधीश आरसी मालवीय ने आवेदन को लेकर अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया.

वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने बताया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से पहले उनसे अनुमति लेनी होती है जिनका पालीग्राफ टेस्ट कराया जाना है और वह अनुमति भी किसी मजिस्ट्रेट के सामने ली जाती है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 2010 में इस तरह का फैसला दिया है. इसी को आधार बना कर उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी थी.

बता दें कि दिवेश हत्याकांड (कोतवाली 463/2004) में आइजी ने एसएसपी को मामले के चार आरोपी मेयर दीपक भुवानियां, दीपक साह, पवन डालुका व पार्षद संजय सिन्हा के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का निर्देश दिया था. इस पर पुलिस ने इस हत्याकांड के चारों आरोपियों के खिलाफ पॉलीग्राफिक टेस्ट की अनुमति के लिए सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया है.

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