गया : गया अभियंत्रण कॉलेज के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर पुन: सेवा में बहाल करने की मांग की है.कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस महाविद्यालय में 1983-1986 में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय स्वीकृत पद पर बहाल कमेटी द्वारा किया गया था. इसके बाद राज्य सरकार के अध्यादेश संख्या 3786 द्वारा नौ दिसंबर 1986 को अधिग्रहण किया गया.
स्क्रीनिंग कमेटी ने भी इसे वैध करार दिया था, लेकिन अखिल भारतीय जिला परिषद के स्टाफिंग पैटर्न मानते हुए सभी कर्मचारियों को छंटनी कर दिया. इस कार्रवाई के विरोध में हाइकोर्ट में रीट याचिका दायर की गयी.
इस मामले में न्यायमूर्ति जय नंदन सिंह द्वारा सुनवाई के बाद 30 नवंबर, 2010 को सरकार को निर्देश दिया गया कि चार महीने के अंदर इन्हें योगदान कराया जाये. इसके विरोध सरकार एलपीए में चली गयी, लेकिन वहां भी उनके पक्ष मे फैसला दिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया. बावजूद इसके अब तक सेवा में नहीं लिया गया.