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पार्किग के लिए देना होगा शुल्क

पटना: पटना की 17 सड़कों के आसपास चिह्न्ति 51 पार्किग स्थलों पर वाहन लगाने के लिए अब नगर निगम शुल्क वसूलेगा. शनिवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक में मुख्य सड़कों पर वाहन पार्किग व ऑटो पड़ाव की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. निगम आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा कि पहले से […]

पटना: पटना की 17 सड़कों के आसपास चिह्न्ति 51 पार्किग स्थलों पर वाहन लगाने के लिए अब नगर निगम शुल्क वसूलेगा. शनिवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक में मुख्य सड़कों पर वाहन पार्किग व ऑटो पड़ाव की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. निगम आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा कि पहले से कुछ स्थानों पर पार्किग के लिए जगह है. 51 नये पार्किग स्थलों की व्यवस्था की गयी है. पटना जंकशन के पास ट्रैफिक की समस्या को दूर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. पार्षद संजय सिंह ने पार्किग शुल्क नहीं लेने की मांग की.

मांस बिक्री का लाइसेंस
नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के मांस, मछली और मुरगा का व्यवसाय नहीं होगा. निगम बोर्ड की बैठक में इस पर भी निर्णय लिया गया. दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क के तौर पर हर वर्ष 2000 रुपये देने होंगे. बीपीएल परिवार के सदस्यों से शुल्क नहीं लिया जायेगा. बीपीएल व्यवसायी को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 20 रुपये देने होंगे.

नियमावली लागू होने के बाद पहले के दुकानदारों को 30 दिनों में लाइसेंस लेना होगा. अगर इस अवधि में लाइसेंस नहीं लेने पर लेट फाइन के तौर पर हर महीने तीन सौ रुपये देने होंगे. तीन महीने में भी लाइसेंस नहीं लेने पर दुकान सील कर दी जायेगी और लाइसेंस देने के बारे में कोई विचार नहीं होगा.

ट्रेड लाइसेंस पर फैसला नहीं
दूसरी ओर नगर बोर्ड की बैठक में ट्रेड लाइसेंस पर कोई निर्णय नहीं हो सका, जबकि साफ-सफाई के लिए उपकरणों की खरीद पर खूब किचकिच हुई. स्थायी समिति की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए उपकरणों की खरीद की स्वीकृति नहीं मिलने से पार्षद खासे नाराज थे. वहीं, ट्रेड लाइसेंस के प्रस्ताव पर पार्षद दो गुटों में बंट गये और इसे स्थगित करना पड़ा. इस पर निर्णय अब बोर्ड की अगली बैठक में होगा. 38 पार्षदों का एक गुट का कहना था कि ट्रेड लाइसेंस का प्रस्ताव जनहित में नहीं है. छोटे-बड़े सभी दुकानदारों से लाइसेंस के लिए 2000 रुपये का शुल्क लेना न्यायसंगत नहीं है. वहीं, एक गुट का कहना था कि ट्रेड लाइसेंस से आय बढ़ेगी और यह जनता के हित में है. रेट में संशोधन की बात भी उठी. नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण ने स्पष्ट किया कि ट्रेड लाइसेंस सभी दुकानों के लिए लागू नहीं होना है. संलेख में जिन 337 ट्रेडों की चर्चा की गयी है, उन्हीं पर लागू होगा. मेयर अफजल इमाम ने कहा कि रेट में संशोधन होना चाहिए. अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जायेगा. दीपक कुमार चौरसिया, प्रमीला वर्मा, सुषमा साहू व विनय कुमार पप्पू समेत 38 पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए मेयर को लिखित आवेदन दिया.

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