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सोनिया-राहुल पर टिप्पणी मामले में अदालत मे घसीटे गये आसाराम

इंदौर: नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के खिलाफ एक वकील की आज दायर शिकायत याचिका पर सुनवाई के लिये स्थानीय अदालत ने 19 सितंबर की तारीख तय की. इस वकील ने अदालत से गुहार की है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आसाराम की […]

इंदौर: नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के खिलाफ एक वकील की आज दायर शिकायत याचिका पर सुनवाई के लिये स्थानीय अदालत ने 19 सितंबर की तारीख तय की. इस वकील ने अदालत से गुहार की है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आसाराम की एक विवादास्पद टिप्पणी के लिये इस प्रवचनकर्ता पर मुकदमा चलाया जाये.

शिकायतकर्ता वकील शैलेंद्र द्विवेदी ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अजय पेंदाम के सामने भारतीय दंड विधान की धारा 500 (मानहानि), धारा 295.ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करना), धारा 153.ए (वैमनस्य फैलाना) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देना) के तहत आसाराम के खिलाफ अर्जी दायर की.द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने भोपाल में आसाराम के 29 अगस्त को दिये एक बयान पर आपत्ति जताते हुए इस प्रवचनकर्ता को अदालत में घसीटा है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक आसाराम ने इस बयान में सोनिया और राहुल की तरफ अंगुली उठाते हुए कहा था कि वह इन मां-बेटे के इशारे पर खड़ी की गयीं मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. आसाराम ने यह आरोप भी लगाया था कि पिछले साढ़े चार साल से देश में धर्मान्तरण कराने वालों को कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं का समर्थन हासिल है. द्विवेदी ने कहा, ‘नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में फंसे आसाराम इस प्रकरण को बेवजह राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं. वह सोनिया और राहुल के खिलाफ गलत टिप्पणी करके अपने भक्तों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

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