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भूमि अधिग्रहण, पीछे ले जाने वाला कदम : उद्योग

नयी दिल्ली: देश के उद्योग जगत ने लोकसभा में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक को पीछे ले जाने वाला कदम बताया है. उद्योगों ने कहा है कि इस विधेयक के प्रावधानों से देश के औद्योगिक और ढांचागत विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा.संसद के निचले सदन द्वारा कल पारित किया गया यह विधेयक ब्रिटिशकाल में बने 1894 […]

नयी दिल्ली: देश के उद्योग जगत ने लोकसभा में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक को पीछे ले जाने वाला कदम बताया है. उद्योगों ने कहा है कि इस विधेयक के प्रावधानों से देश के औद्योगिक और ढांचागत विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा.संसद के निचले सदन द्वारा कल पारित किया गया यह विधेयक ब्रिटिशकाल में बने 1894 के कानून का स्थान लेगा. नये कानून के अनुसार औद्योगिक उपयोग के लिये भूमि लेने वाली कंपनियों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दोगुना मूल्य चुकाना होगा.

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण करने पर जिन किसानों अथवा परिवारों की भूमि ली जायेगी उनमें से 70 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये भूमि अधिग्रहण होने की स्थिति में कम से कम 80 प्रतिशत भूस्वामियों की सहमति लेनी जरुरी होगी.वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के पूर्व अध्यक्ष आर.वी. कनोड़िया ने कहा, ‘‘विधेयक के कई प्रावधानों का पहले से ही खराब दौर से गुजर रहे औद्योगिक क्षेत्र पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. यह पूरी तरह से पीछे ले जाने वाला कदम है.’’फिक्की ने आज जारी एक वक्तव्य में कहा कि विधेयक के विभिन्न प्रावधानों से विनिर्माण क्षेत्र के लिये उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक अधिक खर्चीले और कम हो जायेंगे. ‘‘जमीन की लागत काफी बढ़ जायेगी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी खिंचाव वाली हो जायेगी.’’

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