पटना: नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस लिये मांस, मछली व मुरगा का व्यवसाय नहीं कर सकेंगे. हर दुकानदार को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इस पर नगर निगम अनुज्ञप्ति विनिमय 2013 नियमावली बन गयी है. 31 अगस्त को होनेवाली निगम बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग जायेगी.
दो हजार रुपये लगेगा लाइसेंस शुल्क
दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क के तौर पर प्रति वर्ष 2000 रुपये देने होंगे. वहीं बीपीएल परिवार के सदस्यों से किसी तरह का कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जायेगा. बीपीएल परिवारों से आनेवाले व्यवसायियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में महज 20 रुपये देने होंगे.
एक माह में लेना होगा लाइसेंस
नियमावली लागू हो जाने के बाद पहले के दुकानदारों को 30 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा. अगर इस अवधि में लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो लेट फाइन के तौर पर हर महीने तीन सौ रुपये देना होगा. तीन महीने के अंदर लेट फाइन के साथ भी लाइसेंस नहीं लिया, तो दुकान को हमेशा के लिए सील कर दी जायेगी और लाइसेंस देने के बारे में कोई विचार नहीं होगा.