नयी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद का मानसून सत्र शुरु होने के दिन से ही सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे आंध्र प्रदेश के 12 सदस्यों के नामों को आज उल्लेखित किया जिसके चलते वे पांच दिन के लिए सदन से निलंबित माने जायेंगे.
इन सदस्यों की नारेबाजी के चलते दो बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक साढ़े 12 बजे शुरु होने पर अध्यक्ष ने नियम 374 ( ए ) के तहत इन सदस्यों के नामों को उल्लेखित किया. इन सदस्यों में चार तेलुगू देशम पार्टी और आठ कांग्रेस के हैं.
नियम 374 ( ए ) कहता है , नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा से लगातार पांच बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए , जो भी कम हो , स्वत: निलंबित हो जायेगा. इस नियम के तहत उनके नाम लिए जाने के बाद अध्यक्ष ने कहा , इसके साथ ही अब आप ( नामित सदस्य ) सदन से बाहर जाइए. इसके बाद उन्होंने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी.
नियम कहता है कि अध्यक्ष द्वारा इस नियम के तहत निलंबन किए जाने की घोषणा के बाद निलंबित सदस्य सभा के परिसर से तुरंत बाहर चला जाएगा.
गौरतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कल इनमें से दस सदस्यों को निलंबित करने का एक प्रस्ताव सदन में पेश किया था लेकिन समूचे विपक्ष द्वारा घोर विरोध किए जाने पर इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका.