जमशेदपुर: डीसी डॉ अमिताभ कौशल के निर्देश पर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी सुबोध कुमार ने पूरे शहर में बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करने पर रोक लगा दी है. ध्वनि विस्तारक यंत्र के निर्धारित माप दंड एवं अधिनियम का शक्ति से अनुपालन कराने के संबंध में एसडीओ ने जिले के तमाम डीएसपी, इंस्पेक्टर,थाना प्रभारी व यातायात प्रभारी को आदेश पत्र दिया है.
एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि साइलेंस जोन क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र वाहन में लगा कर प्रचार करते हैं तथा प्रचार वाहन को भीड़-भाड़ वाले स्थानों,चौक- चौराहों पर खड़ा कर देते है. जिससे यातायात बाधित होता है.
उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से नोएज पोल्यूशन ( रेग्यूलेशन एंड कंट्रोल) रूल 2000 की धारा 3(1) एवं 4(1) में निर्धारित मानक स्तर तक ही ध्वनि उत्पन्न कराने का निर्देश दिया है.